24 October 2014

121वां संविधान संशोधन विधेयक, 2014

उच्चतम न्यायालय और देश के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 के निर्वचन पर आधारित कॉलेजियम व्यवस्था की जगह अब न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा। इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संसद ने संविधान संशोधन (121वां) विधेयक, 2014 के साथ-साथ न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 को भी पारित कर दिया है, किंतु संविधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इन दोनों विधेयकों पर अभी कम से कम देश के आधे राज्यों की विधान सभाओं का अनुसमर्थन आवश्यक होने के कारण इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो सका है।
  •   संविधान संशोधन (121वां) विधेयक, 2014 को विधेयक संख्या 97, वर्ष 2014 के रूप में 11 अगस्त, 2014 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, किंतु इसमें कुछ संशोधन किए जाने के कारण इसे 13 अगस्त, 2014 को विधेयक संख्या 97-C के रूप में पारित किया गया।
  •   विधेयक को 13 अगस्त, 2014 को ही राज्य सभा में पेश किया गया और 14 अगस्त, 2014 को इसे राज्य सभा से पारित किया गया।
  •  इस विधेयक पर राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करने हेतु इस समय यह संविधानिक प्रक्रिया में है।
  •   इस विधेयक के द्वारा संविधान से संबंधित अनेक अनुच्छेदों में संशोधन के अलावा तीन नए अनुच्छेद 124 क, 124 ख और 124 ग जोड़े गए हैं।
  •   उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से ‘परामर्श’ के बाद की जाती थी जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझता था, किंतु इस संविधान संशोधन के बाद यह ‘परामर्श’ अर्थात ‘सिफारिश’ अब ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ से ली जाएगी।
  •   इसी ‘परामर्श’ शब्द की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) के मामले में ‘कॉलेजियम’ (मुख्य न्यायाधीश एवं चार अन्य न्यायाधीशों की समिति) व्यवस्था स्थापित करके निर्णीत किया था कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी परामर्श इसी समिति के द्वारा दिया जाएगा।
  •  राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए संविधान में नया अनुच्छेद 124 क जोड़ा गया है। आयोग का अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, विधि और न्याय मंत्री तथा दो प्रबुद्ध व्यक्ति (जो प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता से मिलकर गठित समिति के द्वारा नामित किए जाएंगे) इसके सदस्य होंगे। इस प्रकार यह आयोग 6 सदस्यीय होगा।
  •  आयोग में प्रबुद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति केवल 3 वर्ष के लिए की जाएगी जबकि शेष सदस्य पदेन अर्थात अपने-अपने कार्यकाल की अवधि तक आयोग के सदस्य बने रहेंगे।
  •  दो प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या महिला वर्ग के लिए आरक्षित होगा, जिसका नियमन अलग से नियमावली के द्वारा किया जाएगा।
  •  प्रबुद्ध व्यक्तियों को दोबारा सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक2014
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 को लोक सभा ने 13 अगस्त, 2014 को तथा राज्य सभा ने 14 अगस्त, 2014 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस विधेयक को विधेयक संख्या 96 वर्ष, 2014 के रूप में गत 11 अगस्त को लोक सभा में पेश किए जाने और इसी रूप में संसद से पारित हो जाने के कारण इस पर प्रक्रियात्मक विवाद भी उत्पन्न हुआ है, जिसका मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक को ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम, 2014’ कहा जाएगा।
मात्र कुल 14 धाराओं में सिमटे इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के लिए गठित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा (धारा (3))।
कानून बनने एवं इसके लागू होने के बाद सबसे पहले 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार (राष्ट्रपति) न्यायाधीशों के रिक्त पदों की घोषणा करेगी और उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से सिफारिश करने की मांग करेगी। उसके बाद 6 महीने के भीतर आयोग अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को देगा और उसके एक महीने के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाएगी।
न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 124(3) एवं अनुच्छेद 217(2) और न्यायिक नियुक्ति आयोग नियमावली, 2014 (निर्माणाधीन) के अनुसार होगा।
विधेयक की धारा 5(2) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि 6 सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कोई दो सदस्य किसी व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का विरोध करते हैं, तो उस व्यक्ति के नाम की सिफारिश आयोग के द्वारा नहीं की जाएगी।
विधेयक पर विवाद
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 को इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है कि इस विधेयक को संविधान संशोधन (121वां) विधेयक, 2014 के अधिनियम बनने के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है और पारित किया जा सकता है किंतु इसके पहले नहीं।
संसदीय प्रक्रिया के अनुसार यह तर्क सही और संविधान-सम्मत भी है। अतः याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया है।
वास्तव में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान संशोधन (121वां) विधेयक, 2014 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 124-A को जोड़कर किया जा रहा है। अतः जब तक यह संविधान संशोधन पूर्ण और अंतिम नहीं हो जाता है, तब तक इसके अधीन कोई अन्य कानून नहीं बनाया जा सकता है।
चूंकि संविधान संशोधन विधेयक पर अभी संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार देश के कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन (विधान सभाओं द्वारा अनुमोदन) तथा उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना शेष है। अतः यह विधेयक समय के पहले ही पारित करा लिया गया है।
दूसरा यह कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 का विधेयक क्रम संख्या 96, वर्ष 2014 है जबकि संविधान संशोधन 121वां विधेयक, 2014 का विधेयक क्रम संख्या 97, वर्ष 2014 (97-C वर्ष 2014 के रूप में पारित) है। अतः पहले विधेयक की क्रम संख्या 98 हो सकती है किंतु 96 कभी भी नहीं।
  •    नए अनुच्छेद 124 ख में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कृत्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें इसके निम्नलिखित तीन मुख्य कार्य निर्धारित किए गए हैं-
(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करना;
(ii) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का कार्य; तथा
(iii)          यह सुनिश्चित करना कि सिफारिश किए गए व्यक्ति सक्षम और योग्य हैं।
  •   तीसरा अनुच्छेद 124 ग को जोड़कर न्यायिक नियुक्ति से संबंधित किसी या सभी प्रकार के कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। इसी अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 भी पारित किया गया है और इसके अंतर्गत नियमावली का निर्माण किया जा रहा है।
  •   उपर्युक्त के अलावा अनुच्छेद 127, 128, 217, 222, 224, 224A एवं 231 में जहां कहीं भी न्यायिक नियुक्तियों के मामले में मुख्य न्यायाधीश से ‘परामर्श’ लिए जाने की संविधानिक व्यवस्था थी, अब इस संशोधन विधेयक द्वारा उसके स्थान पर ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ शब्द रख दिए गए हैं अर्थात अब इस संबंध में देश के मुख्य न्यायाधीश या राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश से ऐसी नियुक्ति में ‘परामर्श’ लेने की संविधानिक व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई है।
  •   इसके पूर्व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए संविधान संशोधन (120वां) विधेयक, 2013 को राज्य सभा से 6 सितंबर, 2013 को पारित कराया गया था किंतु इसके कुछ प्रावधानों पर विवाद होने के कारण इसे लोक सभा से पारित कराने के पूर्व संसदीय समिति को भेज दिया गया था।
  •  वर्तमान संविधान संशोधन (121वां) विधेयक, 2014 (विधेयक संख्या 97, वर्ष 2014) संसदीय समिति की सिफारिशों पर ही आधारित था।
  •  इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किए जाने के क्रम में 121वां क्रम होने के कारण इसे 121वां संविधान संशोधन विधेयक, 2014 कहा गया है किंतु वास्तविक संविधान संशोधन के अनुक्रम में इसका क्रम 99वां होगा। अतः अधिनियम बनने के बाद इस संविधान संशोधन को 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।
  •  इसके पूर्व अभी तक संविधान में 98 संशोधन हो चुके हैं।

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